जिला कारागार और केंद्रीय कारागार का किया गया भौतिक निरीक्षण। - समाचार RIGHT

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गुरुवार, 3 मार्च 2022

जिला कारागार और केंद्रीय कारागार का किया गया भौतिक निरीक्षण।

जिला कारागार और केंद्रीय कारागार का किया गया भौतिक निरीक्षण।

आगरा:-मा0 अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, आगरा विवेक संगल के दिशा-निर्देशन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा नवीन कुमार द्वारा आज जिला कारागार आगरा और केंद्रीय कारागार आगरा, का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागार के अधीक्षक, बी0के0 सिंह तथा जिला कारागार के अधीक्षक पी०डी० सलोनीया उपस्थित रहे।
केंद्रीय कारागार आगरा के बैरको का निरीक्षण किया गया। बैरक में कार्य कर रहे बंदियों से उनकी समस्याओं को पूछा गया तो किसी ने भी कोई भी समस्या नहीं बताई। सभी ने  बताया कि हम लोगों को समय से प्राथमिक उपचार तथा खाना-पीना दिया जाता हैं। निरीक्षण के दौरान उपस्थित डिप्टी जेलर आलोक सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि केंद्रीय कारागार, आगरा में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ड्रोन कैमरा भी चलाया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखा जा सकता है। साथ ही सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नवीन कुमार द्वारा अधीक्षक केंद्रीय कारागार आगरा को निर्देशित किया गया कि समुचित साफ-सफाई तथा बंदियों की अपील तैयार किए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा में प्रार्थना पत्र भिज वाया जाना सुनिश्चित करें।
जिला कारागार, आगरा के निरीक्षण के दौरान डिप्टी जेलर, हरवंस पांडे, डिप्टी जेलर कृपाल सिंह उपस्थित रहे। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा नवीन कुमार द्वारा महिला वार्ड, पुरुष वार्ड एवं अस्पताल वार्ड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित निरुद्ध महिला एवं पुरुष बंदियों की समस्याओं को सुना गया, जिसमें किसी ने भी कोई भी समस्या नहीं बताई। उपस्थित निरुद्ध बंदियों द्वारा बताया गया कि हम लोगों को समय से खाना-पीना, प्राथमिक उपचार एवं बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा द्वारा उपस्थित बंदियों से मुकदमे की पैरवी किए जाने तथा अपील तैयार किए जाने हैं, के लिए निःशुल्क अधिवक्ता के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। अधीक्षक, जिला कारागार आगरा को निर्देशित किया गया कि जिन बंदियों के पास मुकदमे की पैरवी किए जाने तथा अपील तैयार किए जाने हेतु अधिवक्ता नहीं है, तो वह कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा में प्रार्थना पत्र दिए जाने एवं समुचित साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करें।

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