मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडल के जिलाधिकारीगण व मंडलीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई संपन्न
जन सुनवाई, कार्यालय व्यवस्थापन, प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, समाधान दिवसों,सरकारी कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के दखल इत्यादि पर जारी किए निर्देश
आगरा:- मंडलायुक्त श्रीमती रितु माहेश्वरी ने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जन सुनवाई एवं कार्यालय व्यवस्था के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी निर्देशों के क्रम में समस्त मंडलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि,समस्त अधिकारी / कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय में समय से उपस्थित हों, यदि कोई अधिकारी फील्ड में निरीक्षण के लिये जातें है तो उसका अंकन निरीक्षण पंजिका में अवश्य अंकित किया जाये तथा कार्यालय में निरीक्षण पंजिका अवलोकन हेतु रखी जाये। उन्होंने बताया कि समस्त अधिकारी जन सुनवाई के समय प्रातः 10 से 12 बजे के मध्य प्राप्त होने वाली शिकायतों को विधिवत् कम्प्यूटर में दर्ज करायेंगे तथा शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारित करायेंगे। साथ ही शिकायतों के निस्तारण का शिकायतकर्ता से फीड बैक भी प्राप्त करेंगे। यदि कोई शिकायतकर्ता शिकायत निस्तारण से संतुष्ट नहीं है तो उसका स्पष्ट कारण अंकित किया जाये।किसी भी प्रकार की शिकायत यथा सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस, आई.जी. आर. एस. एवं जनसुनवाई में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर शिकायतकर्ता का नाम टेलीफोन नम्बर अवश्य अंकित कराया जाये जिससे कि उसकी शिकायत के निस्तारण का फीड बैक प्राप्त किया जा सके। मंडलायुक्त द्वारा बताया गया कि एक ही प्रकार की बार-बार शिकायत प्राप्त होना पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। ऐसी स्थिति में जनपद स्तर पर भी अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।कार्यालय में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये, जहां जर्जर एवं टूट-फूट की,स्थिति है उसे तत्काल ठीक कराया जाये पुराने रिकॉर्ड एवं फर्नीचर की व्यवस्था ठीक प्रकार से सुनिश्चित की जाये। साथ ही कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी की टेबिल पर उसके नाम एवं पदनाम की पट्टिका अवश्य रखी जाये।
सरकारी कार्यालयों में सरकारी कार्य करने हेतु अनाधिकृत रूप से बाहरी व्यक्ति चाहे न्यायालयों/ कार्यालयों में लगा रखे हैं, उन्हें तत्काल हटा दिया जाये। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से समय-समय पर निर्देश भी प्राप्त हुये हैं। कृपया अपने स्तर से पुनः निरीक्षण कर लें कि कार्यालयों / न्यायालयों में अनाधिकृत रूप से बाहरी व्यक्ति कार्य तो नहीं कर रहे है। यदि ऐसा पाया जाता है तो सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये यदि अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के दौरान ऐसी स्थिति पाई जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने निर्देशित किया कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
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