आगरा में एडीए हाइट्स/क्लब हाउस ताजनगरी फेस-2 में न तो लिफ्ट प्रॉपर काम कर रही और न ही सीसीटीवी. निरीक्षण करने पहुंची एडीए वीसी तो मिली इतनी समस्याएं कि जारी करने पड़े निर्देश - समाचार RIGHT

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शुक्रवार, 20 सितंबर 2024

आगरा में एडीए हाइट्स/क्लब हाउस ताजनगरी फेस-2 में न तो लिफ्ट प्रॉपर काम कर रही और न ही सीसीटीवी. निरीक्षण करने पहुंची एडीए वीसी तो मिली इतनी समस्याएं कि जारी करने पड़े निर्देश

आगरा में एडीए हाइट्स/क्लब हाउस ताजनगरी फेस-2 में न तो लिफ्ट प्रॉपर काम कर रही और न ही सीसीटीवी. निरीक्षण करने पहुंची एडीए वीसी तो मिली इतनी समस्याएं कि जारी करने पड़े निर्देश आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण की योजना एडीए हाइट्स/क्लब हाउस ताजनगरी फेस-2 पर अनुरक्षण संबंधी कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अधिशासी अभियंता (सिविल), संबंधित सहायक अभियंता-विद्युत एवम सिविल, अवर अभियंता एवं स्टाफ उपस्थित रहे। एडीए हाइट्स/क्लब हाउस ताजनगरी फेस-2 निरीक्षण के समय वहां पर उपस्थित आवंटियों से वार्ता की गई तथा उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। आवंटियों द्वारा बताया कि यहां कुछ स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं, लिफ्ट प्रॉपर बेसमेंट तक नहीं जाती है, सीवेज का कार्य, डक्ट की साफ-सफाई, रोड का कार्य, क्लब हाउस, स्ट्रीट लाइट्स एवं तैनात सिक्योरिटी गार्डो की लापरवाही व कार्य ठीक प्रकार से न करने आदि समस्याओं से अवगत कराया गया। इस पर एडीए वीसी ने संबंधित को निर्देश दिए गए कि सिविल तथा विद्युत/यांत्रिक) संबंधित समस्त कार्य 5 माह में पूर्ण कराकर आरओडब्ल्यू गठन कर तत्काल एडीए हाइट्स को हस्तांतरित किया जाए। इसके साथ ही जिन स्थानों पर खुले में लाइट बॉक्स/डक्ट है, उनको कवर किया जाए। लिफ्ट को बेसमेंट तक चालू किया जाए तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए । बेसमेंट में लाइट आदि सुविधा नहीं है उनको भी निवासियों की सुविधा अनुसार चालू किया जाए इसके साथ ही क्लब हाउस मे आवंटियों को एडीए हाइट्स के अंदर से एंट्री दिए जाने हेतु क्लब हाउस के गेट को नियम एवं शर्तों के अनुसार खोला जाए। मॉडल रोड पर कराए जा रहे समस्त कार्यों को 25 सितंबर तक शत प्रतिशत पूर्ण किया जाये। इसके साथ ही सहायक अभियंता प्रवर्तन को निर्देश दिए गए की मॉडल रोड के पास की जिन दुकानों को नोटिस दिए गए थे, उनको तत्काल सील करते हुये उन्हें नियमानुसार बन्द कराये जाने की कार्यवाही करायी जाये।

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