आगरा में चोरी, छिनैती, रंगदारी, अवैध असलाह रखने जैसे क्राइम करने वाले 03 शातिर बदमाश अरेस्ट जानिए इनके बारे में और इनके द्वारा की गई वारदातें
आगरा प्रकरण - 01
14 अप्रैल को वादी द्वारा थाना ताजगंज पर सूचना दी गयी कि 5 अप्रैल को वादी की पत्नी बिजली घर चौराहे से नामनेर के लिए ऑटो में बैठी थी और उस ऑटो में ड्राइवर सहित 03 लोग पहले से ही बैठे थे। ऑटो वाला ऑटो को नामनेर न ले जाकर शमशाबाद रोड पर ले गया और वादी की पत्नी को ऑटो में बैठे अपने साथियों की सहायता से बहला-फुसलाकर उसकी सोने की चीजेव 11,500/- रूपये ले लिये और वादी की पत्नी को गाँव बरौली अहीर में मुरलीवाला रेस्टोरेंट के पास छोड़कर चले गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ताजगंज पर मु०अ0सं० 241/ 2025 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।
प्रकरण -02
2 मई को वादी द्वारा थाना ताजगंज पर सूचना दी गयी कि वादी की लगभग 20 वर्ष से सोने, चांदी की दुकान रहा है। 12 अप्रैल को वादी अपनी दुकान पर बैठा था उसी समय गाँव की रहने वाला जयभगवान अपने दो अन्य साथियों मोनू दीक्षित एवं अर्जुन के साथ दुकान पर आया और धमकी देते हुए बोला की अगर यहां दुकान करनी है तो उसे जयभगवान को महीने के 50,000/-रूपये देने होगे यदि नहीं दिये तो उसके साथियों के पास तमंचा है वह उसे जान से मांग देगे। वादी ने जयभगवान को अपने गल्ले में रखे रू0 1 0,000/- दे दिये। 27 अप्रैल् को शाम के समय पुन: जयभगवान अपने साथियों के साथ वादी को रास्ते में मिला और धमकी देते हुए बोला कि उसका महिना पूरा होने वाला है यदि चौथ का बकाया रूपया नहीं दिया तो वह उसे मार 'देगा इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ताजगंज पर मु0असं0 293/2025 धारा 352/308(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया
तीन बदमाश किए अरेस्ट पुलिस टीमो ने मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर रमाडा कट के गुतिला अन्डर पास आने वाले इनिर रंग रोड के दूसरे अन्डर पास के नीचे 03 अभियुक्तों जयभगवान यादव, मोनू दीक्षित उर्फ अमित व अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय 06 जिंदा कारतूस 315 बोर, 09 मोबाइल फोन , रू० 5,540/- बरामद हुए । उपरोक्त मोबाइल फोन एवं रूपयों की बरामद किएगए हैं
जीआरपी भेज चुकी है जेल, कुछ दिन पहले ही आए थे छूटकर पुलिस टीमों द्वारा गिरफ्तार तीनों अ भियुक्तों जयभगवान, अमित दीक्षित उर्फ मोनू व अर्जुन से पूछताछ करने पर तीनों ने बताया कि वह सभी लोग मिलकर ट्रेनो में चोरी व छिनैती की घटना को कारित करते है वह लोग पूर्व में कई बार जीआरपी के अलग-अलग थानो से जेल जा चुके है और कुछ दिन पहले मार्च के महीने में जेल से छूटकर आये है। कुछ दिन पहले उन लोगों ने गाँव बरौली अहीर में रहने वाले मुकेश वर्मा सुनार को जान से मारने भय दिखाते हुये 10,000 रुपये की चौथ ली थी और इसी दौरान उन लोगो ने दिनांक 5 अप्रैल को बिजलीघर से एक बूढी अम्मा के साथ मे धोखाधडी करते हुये उनके 11,500 रुपये व कुछ सामान एक चैन मय लाकेट एक जोडी सोने के कुन्डल चोरी कर लिये थे जिसको उन लोगो ने किसी अन्जान राहगीर को 9,500 रुपये में बेच दिया था, सामान को बेचने के बाद उन लोगो के पास में उस घटना से सम्बन्थित कुल 21,000 रुपये थे जिन्हें उन्होनें तीन हिस्सो में 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बाँट लिया था और रू0 6,000/- प्रति व्यक्ति के हिसाब से अपने वकील को अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिये अपने खर्चे में से दे दिया था व उस घटना से सम्बन्धित प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये उन तीनो के पास से बरामद हुए है। तमंचा के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उन्होनें बताया कि वह लोग तंमचा व कारतूस लोगो को डराने व धमकाने के लिये अपने पास में रखते है।