आगरा कैंट स्टेशन पर 40 कुंतल लावारिस खोया बरामद, मालिक सामने न आने पर नष्ट करेगा एफएसडीए - समाचार RIGHT

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शुक्रवार, 19 जून 2026

आगरा कैंट स्टेशन पर 40 कुंतल लावारिस खोया बरामद, मालिक सामने न आने पर नष्ट करेगा एफएसडीए

आगरा कैंट स्टेशन पर 40 कुंतल लावारिस खोया बरामद, मालिक सामने न आने पर नष्ट करेगा एफएसडीए

आगरा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की छापामार कार्रवाई में लगभग 40 कुंतल लावारिस खोया (मावा) बरामद होने से हड़कंप मच गया। 80 बोरों में भरे इस खोये को बेहद अस्वच्छ परिस्थितियों में रखा गया था। विभाग ने इसके संभावित मालिकों को अंतिम अवसर देते हुए दावा प्रस्तुत करने की सूचना जारी की है।

एफएसडीए को प्राप्त सूचना के आधार पर 17 जून 2026 को सहायक आयुक्त (खाद्य) की मौजूदगी में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल घर के समीप छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान 80 बोरों में भंडारित लगभग 40 कुंतल खोया लावारिस अवस्था में मिला। जांच में पाया गया कि खोया बिना किसी कोल्ड चेन व्यवस्था के खुले स्थान पर जमीन पर रखा था, जिससे उसकी गुणवत्ता और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित होने पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

विभागीय अधिकारियों ने देर रात तक मौके पर इंतजार किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति या फर्म उक्त खोये पर अपना स्वामित्व सिद्ध करने नहीं पहुंची। इसके अलावा बुकिंग पार्सल कार्यालय, थाना सदर बाजार और जीआरपी को भी मामले की जानकारी दी गई, लेकिन बरामद सामग्री के स्वामी का कोई पता नहीं चल सका।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति या फर्म का उक्त खोये पर वैध दावा है तो वह संबंधित दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ 19 जून 2026 को दोपहर 12 बजे तक विभागीय कार्यालय, साईं की तकिया चौराहा, रोजगार कार्यालय परिसर, एम.जी. रोड, आगरा में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक कोई दावा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त खोये को विनश्वर एवं मानव उपभोग के लिए संभावित रूप से असुरक्षित मानते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एफएसडीए की इस कार्रवाई को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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