आरटीआई प्रशिक्षण कार्यक्रम के समय में आंशिक संशोधन, अब 17 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से मण्डलायुक्त सभागार में शुरू होगी ट्रेनिंग।
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 तथा उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के सम्बन्ध में आयोजित होगा प्रशिक्षण।
आगरा:-नोडल अधिकारी जनसूचना/अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल) अमरेन्द्र कुमार वर्मा ने अवगत कराया है कि दिनांक 17 जुलाई 2026 को मण्डल एवं जनपद स्तरीय कार्यालयों में तैनात जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के समय में अपरिहार्य कारणों से आंशिक संशोधन किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 तथा उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के सम्बन्ध में आयोजित किया जा रहा है।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, लखनऊ तथा आयुक्त, आगरा मण्डल के निर्देशों के क्रम में पूर्व निर्धारित समय सायं 04ः00 बजे से सायं 07ः00 बजे के स्थान पर अब यह प्रशिक्षण दोपहर 12ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम कल दिनांक 17 जुलाई 2026 को आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के सभागार में सम्पन्न होगा, जिसमें प्रतिभागी अधिकारियों का पंजीकरण कार्य पूर्वाह्न 11ः00 बजे से प्रारम्भ हो जाएगा।
उन्होंने मण्डल और जनपद के सभी सम्बन्धित जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संशोधित समयानुसार कल दोपहर 12ः00 बजे प्रशिक्षण में भाग लेने तथा पूर्वाह्न 11ः00 बजे अपना पंजीकरण कराने हेतु अनिवार्य रूप से आयुक्त सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।