खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि घोषित, 14 व 31 अगस्त तक कराएं बीमा
धान, बाजरा और अरहर फसलों पर निर्धारित प्रीमियम की जानकारी जारी
प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए समय पर फसल बीमा कराने की अपील
खरीफ फसलों का फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि घोषित, किसान समय से कराएं बीमा- उप कृषि निदेशक
आगरा:-उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने अवगत कराया है कि निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जनपद के समस्त कृषकों को सूचित किया जाता है कि खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलों का फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि गैर ऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त, 2026 तथा ऋणी कृषकों के लिए 31 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जनपद में एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत किया गया है। खरीफ मौसम में जनपद के लिए धान, बाजरा एवं अरहर फसलों को अधिसूचित किया गया है।
उन्होंने बताया कि धान फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 80 हजार रुपये की बीमित राशि पर कृषक अंश के रूप में 2 प्रतिशत अर्थात 1,600 रुपये, बाजरा के लिए 57 हजार रुपये की बीमित राशि पर 2 प्रतिशत अर्थात 1,140 रुपये तथा अरहर के लिए 90,900 रुपये की बीमित राशि पर 2 प्रतिशत अर्थात 1,818 रुपये प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि गैर ऋणी कृषक जन सेवा केंद्र, संबंधित बैंक अथवा स्वयं निर्धारित अंतिम तिथि 14 अगस्त, 2026 तक फसल बीमा करा सकते हैं, जबकि ऋणी कृषकों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2026 है। उन्होंने यह भी बताया कि फसल बीमा के लिए एनसीआईपी (NCIP) पोर्टल खोल दिया गया है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय आपदा की स्थिति में धान फसल को छोड़कर अन्य अधिसूचित फसलों के लिए कृषक घटना के 72 घंटे के भीतर शासन के टोल फ्री नंबर 14447 पर अथवा लिखित रूप से कृषि विभाग को सूचना देकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली संभावित आर्थिक क्षति से सुरक्षा के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य कराएं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की जनपद प्रतिनिधि श्रीमती रवीना चौधरी से मोबाइल नंबर 8529766209 पर संपर्क किया जा सकता है।
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