आगरा आरटीओ की गलती की सजा मिली बेगुनाह को, किसी और के फ्रॉड की सजा किसी और को - समाचार RIGHT

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गुरुवार, 28 जनवरी 2021

आगरा आरटीओ की गलती की सजा मिली बेगुनाह को, किसी और के फ्रॉड की सजा किसी और को

आगरा आरटीओ और hdfc bank की लापरवाही आई सामने । 22 फरवरी 2019 को एक कार आरटीओ आफिस में पूरे कागजों की मौजूदगी में राहुल शर्मा पुत्र चंद्रकांत शर्मा निवासी 33/84 पुरुषोत्तम नगर मधु नगर आगरा से 2 लाख 55 हजार में खरीदी थी खरीदी थी और ट्रांसफर भी कराई थी। साथ ही बताया गया कि रोहित दत्त पुत्र मुकेश कुमार दत्ता निवासी G शमशाबाद रोड रामरघु एक्सओटिका आगरा से दो साल पहले खरीदी थी और सारे वैध्य कागज और फाइनेंस की NOC भी दाखिल की थी। यही गाड़ी केके नगर सिकन्दरा आगरा स्तिथ नारायण कार बाजार द्वारा राहुल शर्मा से खरीदी थी।और सारे वैद्य कागजों के साथ आरिटीओ आफिस अपने नाम ट्रांसफर भी कराया था। 23 जनवरी 2021 कारगिल पेट्रोल पंप आगरा स्तिथ HDFC BANK की फाइनेंस टीम पीड़ित इकबाल खान से जबरन छीन कर ले गए और बाद में बताया गया कि गाड़ी रोहित दत्ता द्वारा फाइनेंस कराई गई थी और किश्तों का भुगतान नहीं कराया गया था। लेकिन सवाल ये है कि जब गाडी फाइनेंस थी, और इतने वर्षों से किश्ते नही चुकाई गयी थी तो Noc कहाँ से मिल गयी और आरटीओ आफिस में भी जब गाड़ी पहले से ही फाइनेंस थी तो दो दो लोगों को गाड़ी गलत कागजो पर ट्रांसफर कैसे हो गयी? अब पीड़ित की प्रशाशन क्या मदद करेगा ये देखना है? रोहित दत्ता द्वारा जो फर्जी कागजों का इस्तेमाल किया गया है उसके लिए उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी? पीड़ित इकबाल को प्रशाशन से क्या मदद मिलेगी जो आरटीओ आफिस और HDFC बैंक की लापरवाही की वजह से इस मुसीबत में पड़ गए?

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