आगरा-11 फरवरी 2023 को लोक अदालत ,हुई बैठक
जनपद आगरा:-आज मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा विवेक संगल के दिशा-निर्देशन में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा में, दिनांक 11.02.2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के परिपेक्ष में, जनपद आगरा के उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों के साथ बैठक की गई, जिसमें उन्हें यह निर्देशित किया गया कि शासन स्तर की समस्त योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक प्रचार-प्रसार करें, प्राप्त आवेदनों का सम्यक् निस्तारण करें। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत का आम जनमानस को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने हेतु युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि लाभार्थियों को सम्यक सूचना संभव हो सके। साथ ही अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ज्ञानेद्र त्रिपाठी के द्वारा यह भी बताया गया कि जिन वादकारियों के शमनीय/आपराधिक मामलों से संबंधित विवाद न्यायालय में लंबित चल रहे हैं, तो वे अपने वाद का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर करा सकते है। साथ ही यह भी बताया गया की राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए वाद के निस्तारण में किसी भी पक्ष की हार अथवा जीत नहीं होती हैं, अपितु दोनों ही पक्ष जीत जाते हैं।