राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु समस्त उप जिला अधिकारी एवम् तहसीलदार के साथ बैठक।
जनपद आगरा:-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली;उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं मा० जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा विवेक संगल के दिशानिर्देशन में, आज दिनांक 11.01.2023 को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा में, दिनांक 11.02.2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के परिपेक्ष में, जनपद आगरा के ए.सी.पी एवं डीसीपी, ट्रेफिक के साथ बैठक की गई, जिसमें उन्हें यह निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के नोटिस/ससम्मन की तामिला पर विशेष ध्यान दिया जाना उचित करे। जिससे जिन वादकारियों के वाद न्यायालय में लंबित हैं वह अपने वाद का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर करा सके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सके।
बैठक में उपस्थित डीसीपी ट्रैफिक को निर्देशित किया गया की जिन व्यक्तियों के वाहन वाहनों के चालान हुए हैं उनको यथासंभव प्रयास कर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
जिन वादकारियो के सामनीय आपराधिक मामलों से संबंधित विवाद न्यायालय में लंबित चल रहे रहें है तो वे अपने वाद का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर करा सकते है। साथ ही यह भी बताया गया की राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए वाद के निस्तारण में किसी भी पक्ष की हार अथवा जीत नहीं होती हैं, अपितु दोनों ही पक्ष जीत जाते हैं।