मतगणना स्थल के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर प्रवेश निषेध। - समाचार RIGHT

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गुरुवार, 11 मई 2023

मतगणना स्थल के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर प्रवेश निषेध।

मतगणना स्थल के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर प्रवेश निषेध।

जनपद आगरा:-विशेष कार्याधिकारी एस0के0 सिंह ने अवगत कराया है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत मतगणना की पूरी अवधि के दौरान उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं का मोबाइल फोन तथा तरल पदार्थ लेकर मतगणना स्थल पर प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर लगे कार्मिकों पर लागू नहीं होगा। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।  
  
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