भैंस चोरों को अर्थदंड के साथ तीन-तीन वर्ष की सजा
जनपद आगरा:-सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 आगरा की ओर से भैंस चोरी के मुकदमे में तीन अभियुक्तों में प्रत्येक को 3 वर्ष 4 माह का कारावास और एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
मिली जानकारी के अनुसार 8 जनवरी 2020 को वादी की ओर से थाना बरहन पर सूचना दी गई थी कि रात में बदमाश दो भैंस खोल कर ले गए इस संबंध में थाना बरहन पर मुकदमा दर्ज किया गया था जिसे विवेचना के क्रम में धारा 392 की बढ़ोतरी की गई थी और घटना में संयुक्त अभिव्यक्तियों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।