भैंस चोरों को अर्थदंड के साथ तीन-तीन वर्ष की सजा - समाचार RIGHT

BREAKING NEWS

बुधवार, 27 सितंबर 2023

भैंस चोरों को अर्थदंड के साथ तीन-तीन वर्ष की सजा

भैंस चोरों को अर्थदंड के साथ तीन-तीन वर्ष की सजा

जनपद आगरा:-सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 आगरा की ओर से भैंस चोरी के मुकदमे में तीन अभियुक्तों में प्रत्येक को 3 वर्ष 4 माह का कारावास और एक-एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

मिली जानकारी के अनुसार 8 जनवरी 2020 को वादी की ओर से थाना बरहन पर सूचना दी गई थी कि रात में बदमाश दो भैंस खोल कर ले गए इस संबंध में थाना बरहन पर मुकदमा दर्ज किया गया था जिसे विवेचना के क्रम में धारा 392 की बढ़ोतरी की गई थी और घटना में संयुक्त अभिव्यक्तियों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
कोर्ट की ओर से आरोपीगण असपाक उर्फ दिलशाद निवासी चमन नगरिया अलीगंज जनपद एटा स्थाई निवासी ग्राम नदरई थाना नदरई जनपद कासगंज ,फैजान निवासी मोहल्ला कसवान जसराना जिला फिरोजाबाद ,संजीत उर्फ समीर पुत्र कलुआ निवासी नदरई जनपद कासगंज को 3 वर्ष 4 माह के कारावास और एक -एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

video

Pages