जनहित गारन्टी अधिनियम 2011 तथा उ०प्र० सूचना का अधिकार नियमावली-2015 के सम्बंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। - समाचार RIGHT

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शुक्रवार, 13 सितंबर 2024

जनहित गारन्टी अधिनियम 2011 तथा उ०प्र० सूचना का अधिकार नियमावली-2015 के सम्बंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन।

 जनहित गारन्टी अधिनियम 2011 तथा उ०प्र० सूचना का अधिकार नियमावली-2015 के सम्बंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन।

जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को स्टेट रिसोर्स पर्सन डा० राहुल सिंह एवं  राजाराम, सेवानिवृत्त, आई०ए०एस० द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण में सिखाई गईं बारिकियां।

आगरा- विभिन्न विभागों में मण्डल/जनपद स्तर पर राज्य सरकार के अन्तर्गत तैनात जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005,जनहित गारंटी अधिनियम-2011, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली-2015 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों के समुचित क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आयुक्त सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
नगर मजिस्ट्रेट/जनसूचना अधिकारी  वेद सिंह चौहान ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को जन सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले बन्ध-उपबंध तथा उनमें निहित विभिन्न धाराओं की विस्तार से जानकरी दी गई तथा जन सूचना अधिकार के सन्दर्भ में विभिन्न पहलुओं यथा आवेदन प्रारूप, आवेदन शुल्क, प्रतिलिपियों की प्राप्ति हेतु शुल्क, के साथ ही साथ जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के अधिकारों व कर्तव्यों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्टेट रिसोर्स पर्सन डा० राहुल सिंह एवं रिसोर्स पर्सन श्री राजाराम, सेवानिवृत्त, आई०ए०एस० द्वारा जनसूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
 प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजेश कुमार, अपर आयुक्त (प्रशासन), आगरा मण्डल, आगरा डा० राहुल सिंह,  विपिन कुमार गंगवार, सी०आई०ओ० यू०पी०,  पंकज सक्सैना,  अजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), श्रीमती सुशीला अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी (ना०आ०)/नोडल अधिकारी (जनसूचना प्रशिक्षण) आगरा सहित आगरा मण्डल के समस्त जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे। 

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