अधिसूचना दिनांक 11 मार्च से पूर्व क्रय किये गये रू0 10 हजार से रू0 25 हजार तक मूल्य वर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्रों का प्रयोग तथा वापिसी 31 मार्च तक विधि होगी मान्य। - समाचार RIGHT

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बुधवार, 19 मार्च 2025

अधिसूचना दिनांक 11 मार्च से पूर्व क्रय किये गये रू0 10 हजार से रू0 25 हजार तक मूल्य वर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्रों का प्रयोग तथा वापिसी 31 मार्च तक विधि होगी मान्य।

अधिसूचना दिनांक 11 मार्च से पूर्व क्रय किये गये रू0 10 हजार से रू0 25 हजार तक मूल्य वर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्रों का प्रयोग तथा वापिसी 31 मार्च तक विधि होगी मान्य।

सम्बन्धित अधिकारी भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्रों का प्रयोग तथा वापिसी हेतु शासनादेशानुसार एवं अधिसूचना के अनुपालन में कार्यवाही करना करें सुनिश्चित-जिलाधिकारी।

आगरा:-जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी  ने अवगत कराया है कि कोषागारों में अप्रयुक्त पड़े हुए रू0 10 हजार से रू0 25 हजार तक मूल्य वर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्रों को निष्प्रयोज्य/चलन के बाहर घोषित किये जाने के लिए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनु0-2 की शासनादेशानुसार एवं अधिसूचना दिनांक 11.03.2025 के अनुसार उक्त अधिसूचना दिनांक 11.03.2025 से पूर्व क्रय किये गये रू0 10 हजार से रू0 25 हजार तक मूल्य वर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्रों का प्रयोग तथा वापिसी दिनांक 31.03.2025 तक विधि मान्य होगा। जिलाधिकारी महोदय ने उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण, संयुक्त आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद आगरा, अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०), सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, एवं समस्त उप निबन्धक, आगरा को निर्देशित किया है कि उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

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