आगरा में 10 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत. गृह क्लेश, मारपीट, वाहन चालान, बिजली के बिल सहित सभी मामलों में होगी सुनवाई - समाचार RIGHT

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रविवार, 4 मई 2025

आगरा में 10 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत. गृह क्लेश, मारपीट, वाहन चालान, बिजली के बिल सहित सभी मामलों में होगी सुनवाई

आगरा में 10 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत. गृह क्लेश, मारपीट, वाहन चालान, बिजली के बिल सहित सभी मामलों में होगी सुनवाई




आगरा में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी कोर्ट में किया जाएगा. शनिवार को जनपद न्यायाधीश विवेक संगल के मार्गदर्शन में यह लोक अदालत आयोजित होगी. इसके परिपेक्ष में शनिवार को अपर जिला जज/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिव्यानंद द्विवेदी द्वारा समीक्षा बैठक आहूत की गई। समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारीगण को यह दिशा निर्देश दिये गये कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण किए जाने के लिए वादों को चिन्हित करें. साथ ही यह भी निरदेशित किया गया कि वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ दिए जाने के लिए दोनों पक्षों के साथ बैठक करना सुनिश्चित करें, जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जा सके साथ ही यह भी समझाएं कि समझौते से किए हुए वाद के निस्तारण मं किसी भी पक्ष की हर व जीत नहीं होती है. इसमें दोनों ही पक्ष की जीत होती है. इसमें दोनों ही पक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है
इसके अतिरिक्त डॉ दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा आगरा प्रशासन से यह अपील की गई है कि वादकारियो को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का प्रयास करें. बैठक में डीडीओ. आगरा, प्रशासन की ओर से एसीएम, आगरा, एसीपी क्राइम/ नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, आगरा, ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से प्रतिनिधि के रूप में टैफिक इंस्पेक्टर आदि उपस्थित रहे।

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