18 अक्टूबर से 09 नवम्बर 2025 तक आयोजित मेला श्री बटेश्वर-2025 में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधिनियम की धारा 34 (1) तथा जुआ अधिनियम की धारा-3 के 11, 13ए, 14 तथा 16 के उपबन्धों को किया गया लागू।
आगरा-अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर ने अवगत कराया है कि गत वर्षों की भाँति जिला पंचायत आगरा द्वारा श्री बटेश्वरनाथ-2025 दिनांक 18.10.2025 से 09.11.2025 तक तहसील बाह के बटेश्वर में मेला आयोजित किया जा रहा है, उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि मेला अवधि में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में पुलिस अधिनियम की धारा 34 (1) तथा जुआ अधिनियम की धारा-3 के 11, 13ए, 14 तथा 16 के उपबन्धों को लागू किया गया है।