आगरा में 6 दिसंबर को लेकर पुलिस अलर्ट, धारा 163 लागू
आगरा में 6 दिसंबर को अयोध्या में 1992 में हुए ढांचे ढहाए जाने की वर्षगांठ को लेकर पुलिस सतर्क मोड में आ गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, प्रदर्शन या उत्तेजनात्मक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे शहर को 6 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित किया गया है। हर जोन की कमान एक एसीपी को सौपी गई है, जबकि हर सेक्टर की जिम्मेदारी संबंधित थाना प्रभारी को दी गई है। इसके अलावा सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल, मोबाइल वैन और पैदल गश्त बढ़ा दी गई है।
6 दिसंबर को लेकर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा कार्यक्रमों की तैयारी की जानकारी पुलिस को मिली है। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन, रैली या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस की इंटेलिजेंस टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि किसी भी अफवाह, उकसावे या माहौल खराब करने की कोशिश को तुरंत रोका जा सके।
डीसीपी सैय्यद अली अब्बास ने कहा कि शांति और सौहार्द बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और माहौल खराब करने का प्रयास करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की तैयारी प्रशासन का लक्ष्य है कि 6 दिसंबर पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से गुज़रे।