आगरा में 1 फरवरी से 31 मार्च तक धारा 144 लागू, जानें क्या हैं नियम
आगरा में 1 फरवरी से 31 मार्च तक धारा 144 (163 बीएनएसएस) लागू कर दी गई है। आने वाले त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने यह धारा लागू की है।
नियम:
- 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये परीक्षा केन्द्रों के आस-पास एकत्रित नहीं होंगे।
- कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर ईंट पत्थर, रोडा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सके।
- कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट, बैनर पोस्टर आदि नहीं प्रकाशित करायेगा, जिसमें परीक्षाओं के आयोजन व पर्व/त्योहारों को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।
- कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक माध्यम से किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलायेगा।
- कोई भी भवन स्वामी/दुकानदार अपने भवन/दुकान के सामने कोई ऐसा सामान नहीं रखेगा, जिससे आवागमन/यातायात व्यवस्था बाधित हो।
- प्रत्येक स्थिति में यातायात नियमों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट आगरा में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, आदि का बिना अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा।