आगरा पुलिस ने हत्या के आरोपी को 7 साल की सजा दिलाई - समाचार RIGHT

BREAKING NEWS

शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026

आगरा पुलिस ने हत्या के आरोपी को 7 साल की सजा दिलाई

आगरा पुलिस ने हत्या के आरोपी को 7 साल की सजा दिलाई

आगरा के थाना पिनाहट में एक राय होकर धारदार हथियारों से प्रहार कर हत्या करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

घटना का विवरण

अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 01.03.2018 को वादी श्री मुन्नालाल पुत्र शिवलाल व उसके परिजनों से एक राय होकर मारपीट करना व भाई रामदास उम्र 50 वर्ष को सिर पर कुल्हाड़ी व लाठी डंडा से गंभीर चोट पहुंचाना जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दिनांक 01.03.2018 को तहरीर सूचना प्राप्त होने पर थाना पिनाहट पुलिस द्वारा अपराध संख्या 111/2018 धारा 147, 149, 323, 304 भादवि में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस टीम द्वारा अभि0 राममूर्ति को दिनांक 05.08.2018 को, अभि0 किशन सिंह, अभि0 चूरामन को दिनांक 21.10.2018 को, अभि0 ओमेशंकर को दिनांक 09.06.2018 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विवेचना के दौरान अभि0 मोहन सिंह व अभि0 भूरी देवी की नामजदगी गलत पायी गयी। विवेचक द्वारा सुसंगत साक्ष्य संकलित कर अभियुक्त राममूर्ति विरूद्ध दिनांक 29.05.2018 व अभि0 1. किशनसिंह 2. ओमेशंकर 3. चूरामन के विरूद्ध दिनांक 17.12.2018 उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

न्यायालय का निर्णय

माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश-19, आगरा द्वारा दिनांक 04.02.2026 को अभियुक्त राममूर्ति पुत्र शिवलाल निवासी मौ0 मलहन टूला थाना पिनाहट आगरा को 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह सजा समाज में कानून और शांति व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

video

Pages