थाना खन्दौली में ऑपरेशन कन्विक्शन: कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या व गंभीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹30,000/- के अर्थदंड से किया गया दंडित
जनपद आगरा:-जिले की थाना खन्दौली पुलिस को वादिया यासीन द्वारा दिनांक 04.05.2019 को सूचना दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादिया की भतीजी कु0 रहनुमा उम्र 20 वर्ष की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर देना व भाई सलीम पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर देना व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दे कर भाग गये। इस सम्बन्ध में तहरीर सूचना के आधार पर दिनांक 04.05.2019 को थाना खन्दौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 159/2019 धारा 147, 148, 302, 307, 504, 506 भादवि में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
पुलिस त्वरित कार्यवाही में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त दिलीप कोरी को दिनांक 05.05.2019 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों से अन्य अभियुक्तगण की नामजदगी गलत पायी गयी व मुकदमें से धारा 147, 148 भादवि का लोप किया गया। विवेचक द्वारा सुसंगत साक्ष्य संकलित कर पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चश्मदीद गवाहों के बयानों से आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2019 को उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त दिलीप कोरी को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया।
पीड़ितों को त्वरित न्याय एवं अपराधियों को सजा दिलाये जाने हेतु पुलिस आयुक्त, आगरा द्वारा अधीनस्थों का आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया, इसी क्रम में थाना खन्दौली पुलिस, कोर्ट पैरवीकार, अभियोजन तथा मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष करायी गयी।
माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश-19 कोर्ट, आगरा द्वारा दिनांक 13.03.2026 को अभियुक्त दिलीप कोरी पुत्र भगवती प्रसाद निवासी कोरी बस्ती कस्बा खन्दौली, आगरा को आजीवन कारावास व ₹30,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया। यह सजा समाज में कानून और शांति व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।