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बुधवार, 1 अप्रैल 2026

आगरा: परिवार न्यायालय में परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित

आगरा: परिवार न्यायालय में परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित

आगरा। परिवार न्यायालय अधिनियम के तहत स्थापित परिवार न्यायालय, आगरा में परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय श्रीमती तृप्ता चौधरी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन करने का आह्वान किया है।

जारी सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश परिवार न्यायालय नियमावली 1995 के नियम 26(1) के अंतर्गत परामर्शदाताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाएगी।

योग्यता एवं प्राथमिकताएं
आवेदकों के लिए यह आवश्यक है कि वे समाजशास्त्र या मनोविज्ञान विषय में स्नातक हों तथा समाज सेवा का अनुभव रखते हों। साथ ही, जिन अभ्यर्थियों के पास संबंधित क्षेत्र में परास्नातक डिग्री एवं पारिवारिक काउंसलिंग में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

आयु सीमा
परामर्शदाता पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।

चयन प्रक्रिया
प्राप्त आवेदनों की जांच राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जिसके बाद प्रत्येक पद के सापेक्ष अधिकतम पांच अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विशेषज्ञों के परामर्श से नामों की संस्तुति की जाएगी और अंतिम नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर की जाएगी।

कार्यकाल एवं सेवा शर्तें
चयनित परामर्शदाताओं का कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्ष का होगा, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। यह पद संविदा आधारित होगा और इसे शासकीय सेवा नहीं माना जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आगरा के कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।


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