पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए “कन्या विवाह सहायता योजना” लागू, जनपद में 26 जून को सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा आयोजित
पात्र लाभार्थियों को ₹85,000 की दी जाएगी आर्थिक सहायता, जनसुविधा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करें आवेदन, उठाएं लाभ
आगरा:- उप श्रमायुक्त सियाराम ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग) के अंतर्गत जनपद आगरा के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित “कन्या विवाह सहायता योजना” के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 26.06.2026 को प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिनकी पंजीकरण के उपरांत कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण हो चुकी हो, वे अपनी पुत्री अथवा महिला श्रमिक होने की स्थिति में स्वयं के विवाह हेतु इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किसी जनसुविधा केंद्र के माध्यम से अथवा बोर्ड के वेब पोर्टल www.upbocw.in पर किया जा सकता है।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि समस्त अर्हताओं की पूर्ति के उपरांत हितलाभ हेतु देय धनराशि ₹85,000/- (पचासी हजार रुपये मात्र) बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में लाभार्थी श्रमिकों को आधार बेस्ड भुगतान के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
आवेदन हेतु यह आवश्यक है कि लाभार्थी श्रमिक की पुत्री एवं वर का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से किया गया हो तथा यह लाभ अधिकतम दो संतानों तक ही सीमित रहेगा। साथ ही प्रस्तावित वधू एवं वर की आयु क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है, जो कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु से कम नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक अभिलेखों में पुत्री एवं वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट अथवा परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान, तहसीलदार, सभासद या पार्षद द्वारा प्रमाणित पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें पुत्री या महिला श्रमिक के अविवाहित होने का प्रमाण तथा सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु घोषणा पत्र संलग्न हो, जिसमें पुत्री एवं वर का प्रमाणित एवं सत्यापित फोटो भी शामिल हो। यदि पुत्री गोद ली गई है तो उससे संबंधित प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुंब रजिस्टर, राशन कार्ड अथवा समकक्ष अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति भी देनी होगी। इसके साथ ही पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन भवन एवं सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत होने का नियोजन अथवा स्वघोषणा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। साथ ही यह स्वघोषणा पत्र भी देना होगा कि पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार की समान प्रकार की किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक लाभार्थी कार्यालय उप श्रम आयुक्त, आगरा क्षेत्र, 32 गार्डन रोड, आगरा में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।
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