आगरा: कमला नगर में अस्पताल को अवैध बताने पर विवाद, IMA का विरोध—“इलाज कैसे होगा?” - समाचार RIGHT

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शुक्रवार, 1 मई 2026

आगरा: कमला नगर में अस्पताल को अवैध बताने पर विवाद, IMA का विरोध—“इलाज कैसे होगा?”

आगरा: कमला नगर में अस्पताल को अवैध बताने पर विवाद, IMA का विरोध—“इलाज कैसे होगा?”

आगरा। शहर के कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत क्षेत्र में आवासीय भूमि पर संचालित अस्पताल को अवैध घोषित करने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। आवास विकास परिषद की कार्रवाई के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे जनहित के खिलाफ बताया है।

जानकारी के अनुसार, परिषद द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत संपत्ति संख्या D/242 (डॉ. राजीव मंगल एवं डॉ. अनीता मंगल) पर संचालित सीताराम हार्टकेयर एंड मैटरनिटी सेंटर को आवासीय भूखंड पर चल रही व्यावसायिक गतिविधि मानते हुए अवैध करार दिया गया। हालांकि अस्पताल में भर्ती मरीजों को ध्यान में रखते हुए अधिशासी अभियंता ने भवन स्वामियों को दो दिन का समय दिया है, जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिंता जताई है। IMA आगरा के अध्यक्ष डा. पंकज नागायच ने कहा कि इस तरह के फैसले बेहद चिंताजनक हैं, खासकर जब इन्हें हाल के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में लागू किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अस्पताल बंद होते हैं तो आम जनता के इलाज पर गंभीर असर पड़ेगा।

IMA के सचिव डा. रजनीश मिश्रा ने कहा कि चिकित्सा सेवाएं कोई सामान्य व्यवसाय नहीं, बल्कि एक अत्यावश्यक और मानवीय सेवा हैं। ऐसे नोटिस न केवल चिकित्सकों का मनोबल गिराते हैं, बल्कि आम लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को भी बाधित करते हैं।

वहीं, कोषाध्यक्ष डा. मुकेश भारद्वाज ने प्रशासन से मांग की कि इस मामले में तत्काल स्पष्टता दी जाए और ऐसे नोटिस वापस लिए जाएं, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रह सकें।

IMA ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की जाएगी, ताकि समाधान निकाला जा सके और मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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