आगरा में एफएसडीए का बड़ा एक्शन: सॉस, चटनी, अचार, मेयोनीज़ और जैली के नमूने लिए, 140 एक्सपायरी चिली सॉस की बोतलें कराईं नष्ट
आगरा। मिलावटी और मानकविहीन खाद्य पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने मंगलवार को शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, ई-कॉमर्स वितरण केंद्रों और निर्माण इकाइयों पर सघन छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान सॉस, चटनी, अचार, मुरब्बा, मेयोनीज़, जैली और अन्य खाद्य उत्पादों के कई विधिक नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान चिली सॉस के दो कार्टन सीज किए गए और एक्सपायरी हो चुकी चिली सॉस की 140 बोतलें मौके पर ही नष्ट कराई गईं।
एफएसडीए की टीम ने Innovative Retail Concept Pvt. Ltd. (Big Basket) के न्यू आगरा और दयालबाग केंद्रों तथा Blink Commerce Pvt. Ltd. सिकंदरा का निरीक्षण किया। यहां से ओरिएंटल सॉस, मिक्स्ड फ्रूट जैम, मैंगो पिकल, चटनी, रेड चिली सॉस, मेयोनीज़ और ग्रीन चिली सॉस सहित कुल आठ विधिक नमूने संग्रहित किए गए।
इसके अलावा बांके बिहारी इंटरनेशनल, अकबरा (सिकंदरा) से मेयोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस के दो नमूने, ओम साई एग्रो एंड फूड वर्क्स प्रा. लि., खड़वई (रुनकता) से टोमैटो केचअप और पिज्जा-पास्ता सॉस के दो नमूने तथा Instakart Services Private Limited, पश्चिमपुरी (सिकंदरा) से मेयोनीज़, रेड चिली सॉस, मैंगो पिकल, मिक्स्ड पिकल, ग्रीन चिली सॉस और मिक्स्ड फ्रूट जैम के छह विधिक नमूने लिए गए।
एफएसडीए की टीम ने Blinkit By Bazaar सिकंदरा से Veg Mayonnaise Tandoori (Beeba), Schezwan Chutney (Ching's Secret Brand), Kissan Mixed Fruit Jam और Red Chilli Sauce के चार नमूने, जबकि Blinkit स्टोर, अलकापुरी (जयपुर हाउस) से Schezwan Chutney (Ching's Secret Brand) का एक विधिक नमूना भी जांच के लिए संग्रहित किया।
कार्रवाई के दौरान राम नरेश फूड प्रोडक्ट्स का निरीक्षण भी किया गया। यहां से चिली सॉस का एक विधिक नमूना लिया गया। निरीक्षण में करीब 2,400 रुपये मूल्य के चिली सॉस के दो कार्टन सीज किए गए। वहीं एक्सपायरी डेट पार कर चुकी चिली सॉस की 140 बोतलें, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 7,000 रुपये थी, खाद्य कारोबारकर्ता की सहमति से मौके पर ही नियमानुसार नष्ट कराई गईं।
एफएसडीए अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान मिड-डे मील योजना में उपयोग किए जा रहे खाद्य पदार्थों के भी चार सर्वे नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए एकत्र किए गए हैं। सभी विधिक नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि खाद्य पदार्थ मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।