आगरा में प्रशासन का बड़ा एक्शन: 5 वाटर पार्क बंद, बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों के हो रहा था संचालन
आगरा। आगरा प्रशासन ने बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना संचालित हो रहे पांच वाटर पार्कों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कार्रवाई हाल ही में खंदौली क्षेत्र के एक वाटर पार्क में 9 वर्षीय बच्चे की डूबने से हुई मौत के बाद की गई है।
सहायक आयुक्त राज्य कर एवं प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर की आख्या के आधार पर जिला प्रशासन ने पाया कि कई वाटर पार्क जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति और आवश्यक विभागीय एनओसी के बिना संचालित किए जा रहे थे। लोक सुरक्षा को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने अग्रिम आदेशों तक इनके संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
इन पांच वाटर पार्कों के संचालन पर लगी रोक
काका चौधरी वाटर पार्क – फतेहपुर सीकरी, तहसील किरावली
केजी वाटर पार्क – जाके मुढी रोड, जहाँगीरपुर, तहसील एत्मादपुर
रिमझिम वाटर पार्क – ए ब्लॉक, कालीचरण पहलवान मार्ग, अंसल टाउन, बरौली अहीर
माँ भगवती एंटरप्राइजेज (रेनबो वाटर पार्क) – मिढाकुर, आगरा
प्रकाश वाटर पार्क – जलेसर रोड, टेढ़ी बगिया, आगरा
इन विभागों की अनुमति है अनिवार्य
प्रशासन के अनुसार किसी भी वाटर पार्क के संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के साथ-साथ पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग (फिटनेस), विद्युत विभाग, जीएसटी एवं अन्य संबंधित विभागों की अनापत्ति (NOC) आवश्यक होती है। जांच में पाया गया कि संबंधित वाटर पार्क इन अनिवार्य मानकों को पूरा किए बिना ही संचालित किए जा रहे थे।
9 वर्षीय अवी की मौत के बाद हुई कार्रवाई
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले खंदौली के पुरा लोधी स्थित ब्लू व्हेल वाटर पार्क में 9 वर्षीय अवी की स्विमिंग पूल के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों की तहरीर पर थाना खंदौली में वाटर पार्क संचालक केशव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी घटना के बाद प्रशासन ने जिले के अन्य वाटर पार्कों की भी जांच शुरू की और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पांच वाटर पार्कों के संचालन पर रोक लगा दी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों और आवश्यक अनुमतियों का पालन किए बिना किसी भी वाटर पार्क का संचालन नहीं होने दिया जाएगा।