पात्र दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल दिलाने हेतु विवरण तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश - समाचार RIGHT

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गुरुवार, 30 जुलाई 2026

पात्र दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल दिलाने हेतु विवरण तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश

पात्र दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल दिलाने हेतु विवरण तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश

16 वर्ष से अधिक आयु की दिव्यांग छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन समयबद्ध रूप से कराए जाएँ- जिलाधिकारी

ई-ट्राईसाइकिल योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता, लापरवाही पर नहीं होगी शिथिलता-जिलाधिकारी

स्कूल एवं शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने हेतु सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश

जनपद आगरा:-जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जनपद के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों, इंटर कॉलेजों तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्कूल जाने वाली एवं शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही पात्र दिव्यांग छात्राओं का विवरण तत्काल उपलब्ध कराया जाए, जिससे उन्हें दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ई-ट्राईसाइकिल योजना का लाभ दिलाया जा सके।

जिलाधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से पात्र दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जानी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कराए जाएंगे। अतः सभी संबंधित संस्थान एवं अधिकारी 16 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की स्कूल जाने वाली एवं शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना में निम्न विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएँ, जिसमें दिव्यांग छात्रा का नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, परिवार की वार्षिक आय, दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का प्रतिशत, स्थायी पता तथा संबंधित तहसील एवं विधानसभा का नाम आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख यथा-मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण-पत्र (यूडीआईडी कार्ड)। आधार कार्ड, तहसील द्वारा निर्गत आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र, दो पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो, जिनमें दिव्यांगता स्पष्ट प्रदर्शित हो, विद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत अथवा शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी प्रमाण-पत्र।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित प्रारूप में सूचना एवं आवश्यक अभिलेख तत्काल जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, आगरा को उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि पात्र दिव्यांग छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन समयबद्ध रूप से पूर्ण कर उन्हें ई-ट्राईसाइकिल योजना का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
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