आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त विशाल ठाकुर छह माह के लिए जिला बदर
आगरा। पुलिस कमिश्नर आगरा श्री दीपक कुमार के निर्देशन में आगरा पुलिस द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आपराधिक घटनाओं में लगातार संलिप्त रहने वाले अभियुक्त विशाल ठाकुर उर्फ रोहित राठौर के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।
अपर पुलिस आयुक्त आगरा द्वारा अभियुक्त के आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहने को गंभीरता से लेते हुए धारा-3 गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर का आदेश पारित किया गया। आदेश के अनुपालन में थाना एत्माद्दौला पुलिस ने अभियुक्त को आदेश की प्रति प्रदान की और आवश्यक हिदायत दी।
इसके बाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को जनपद आगरा की सीमा से बाहर छोड़ दिया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले और आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहने वाले तत्वों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
आगरा पुलिस की इस कार्रवाई से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों में सख्त संदेश गया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाकर जनपद में सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना है।