पेटी ऑफेन्स एवं मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण के संबंध में बैठक आयोजित
आगरा:-माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पेटी ऑफेन्स, विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 08.09.2026 को अपराह्न 04:30 बजे माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा संजय कुमार मलिक की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। माननीय उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 03.09.2026 में चालानों में वाहन चालक/उल्लंघनकर्ता का पूर्ण विवरण, मोबाइल नम्बर एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं सही रूप से अंकित किये जाने तथा चालानों के समयबद्ध निस्तारण सहित समन/नोटिस की प्रभावी तामीली पर विशेष बल दिया गया है।
बैठक में शारिब अली, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा, पंकज कुमार-I, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा, सुश्री अक्षिता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा, संदीप कुमार वर्मा, एडीएम/एफआर, हिमांशु गौरव, डीसीपी क्राइम, आगरा तथा सोनम कुमार, डीसीपी ट्रैफिक, आगरा उपस्थित रहे।
बैठक में पेटी ऑफेन्स एवं मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत लंबित चालानों के शीघ्र निस्तारण, चालानों में पूर्ण एवं सही विवरण उपलब्ध कराये जाने, ई-चालान को न्यायालय/वर्चुअल कोर्ट में स्थानांतरित किये जाने के उपरान्त जुर्माने के भुगतान, प्रभावी समन/नोटिस तामीली तथा पुलिस एवं न्यायिक विभाग के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किये जाने के संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पेटी ऑफेन्स एवं चालान संबंधी मामलों का अधिकाधिक संख्या में शीघ्र एवं समयबद्ध निस्तारण कराया जाए।
बैठक के माध्यम से न्यायिक एवं पुलिस प्रशासन के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए आमजन को त्वरित न्याय एवं सुगम न्यायिक प्रक्रिया उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर बल दिया गया।