वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या कोई गलती है तो कल पहुंचे मतदान केंद्र, 17 अक्टूबर को सभी बूथों पर मिलेंगे बीएलओ - समाचार RIGHT

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शनिवार, 17 अक्टूबर 2026

वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या कोई गलती है तो कल पहुंचे मतदान केंद्र, 17 अक्टूबर को सभी बूथों पर मिलेंगे बीएलओ

वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या कोई गलती है तो कल पहुंचे मतदान केंद्र, 17 अक्टूबर को सभी बूथों पर मिलेंगे बीएलओ


नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन के लिए आवेदन होंगे स्वीकार; 12 नवंबर को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

आगरा। अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, नाम या पते में कोई गलती है अथवा मतदाता सूची से जुड़ा कोई संशोधन कराना है तो आपके लिए जरूरी खबर है। शनिवार 17 अक्टूबर को आगरा जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे। बीएलओ मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने और विवरण में संशोधन से संबंधित आवेदन प्राप्त करेंगे। साथ ही पात्र नागरिकों को आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शुक्रवार को एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसएसआर) और मतदेय स्थलों के सम्भाजन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मतदाता सूची को अद्यतन करने, पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने, महिला एवं युवा मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ाने और वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग मतदाताओं से संबंधित सत्यापन की तैयारियों की समीक्षा की गई।

डीएम ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्धारित समयसीमा में पुनरीक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने, गलत प्रविष्टियों को ठीक करने और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

बीएलओ के साथ बीएलए भी निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका

जिलाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त कर उनकी अद्यतन सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि बीएलओ और बीएलए के बीच समन्वय से मतदाता सूची की जांच और सुधार का काम सुचारु रूप से किया जा सकेगा।

1200 से ज्यादा मतदाता हुए तो बनेगा नया मतदान केंद्र

मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए मतदान केंद्रों के गठन की भी तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, उनकी समीक्षा की जाए। नई विकसित कॉलोनियों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और अधिक आबादी वाले आवासीय परिसरों में नए मतदान केंद्र बनाए जाने की संभावनाएं तलाशी जाएं।

उन्होंने कहा कि सामान्यतः एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की व्यवस्था रखी जाए। मतदान केंद्र ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं, जहां मतदाताओं को मतदान के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े। एक ही परिवार के सदस्यों को अनावश्यक रूप से अलग-अलग मतदान केंद्रों पर न भेजा जाए। जहां संभव हो, भूतल पर स्थित उपयुक्त भवनों का चयन किया जाए और मतदान केंद्र संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही बनाया जाए।

16 से 18 अक्टूबर तक होगा निरीक्षण

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों का मौके पर निरीक्षण, नए मतदान केंद्रों के लिए भवनों की पहचान और प्रस्ताव तैयार करने की कार्रवाई 16 से 18 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी। 19 अक्टूबर को मतदान केंद्रों की प्रारंभिक सूची प्रकाशित कर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

12 नवंबर को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची

अपर जिलाधिकारी (नगर) यमुनाधर चौहान ने बताया कि एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 12 नवंबर 2026 को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में संशोधन से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।

प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, हटाने के लिए फॉर्म-7

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम अथवा अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों की जांच कर निर्धारित समय में उनका निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

युवा मतदाताओं के लिए चार अर्हता तिथियां

वर्ष 2027 में नए युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को चार अर्हता तिथियां निर्धारित की गई हैं। इन तिथियों पर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवा मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। वहीं, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी पहले से आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदनों पर संबंधित अर्हता तिथि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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