आगरा में त्योहार से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 273 पैकेट मखाना सीज; कोकोनट घी बर्फी, केसर पेड़ा समेत 12 नमूने जांच को भेजे - समाचार RIGHT

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रविवार, 25 अक्टूबर 2026

आगरा में त्योहार से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 273 पैकेट मखाना सीज; कोकोनट घी बर्फी, केसर पेड़ा समेत 12 नमूने जांच को भेजे

आगरा में त्योहार से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 273 पैकेट मखाना सीज; कोकोनट घी बर्फी, केसर पेड़ा समेत 12 नमूने जांच को भेजे

आगरा:-आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर अभियान तेज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर और देहात क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं खाद्य निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर कार्रवाई की। इस दौरान 273 पैकेट मखाना सीज किए गए, जबकि केसर पेड़ा, कोकोनट घी बर्फी, पनीर, घी, सोनपापड़ी समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 12 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए।

अभियान के तहत मथुरा रोड स्थित रुनकता में रिलायंस रिटेल लिमिटेड का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान मखाना के पैकेटों पर ‘Use By Date’ अंकित नहीं मिली। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करते हुए राई लाइफ ब्रांड के 273 पैकेट मखाना सीज कर दिए गए। इनकी अनुमानित कीमत करीब 68 हजार रुपये बताई गई है। इसी प्रतिष्ठान से हल्दी और जीरा के नमूने भी लिए गए।इसके अलावा पोइया स्थित जुगल किशोर की पतीसा एवं सोनपापड़ी निर्माण इकाई का निरीक्षण कर पतीसा और मैदा के नमूने लिए गए। मानिकपुर, बाह स्थित ब्रजेश्वरी डेयरी से पनीर का नमूना भी संग्रहित किया गया।

अभियान के क्रम में रामबाग स्थित Blink Commerce Private Limited से केसर पेड़ा (Amul), कोकोनट घी बर्फी (Daadi's), मुनक्का (Whole Farm), घी के दो नमूने और सोनपापड़ी का नमूना लिया गया। इस तरह अभियान के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 12 नमूने संग्रहित किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार सभी नमूनों को नियमानुसार प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसके निष्कर्षों के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा प्रचलित नियमों और विनियमों के तहत आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री में निर्धारित गुणवत्ता एवं स्वच्छता मानकों का पालन करने के साथ पैकेजिंग और लेबलिंग संबंधी नियमों का भी कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य पैकेटों पर आवश्यक विवरण और तिथि संबंधी घोषणाएं नियमानुसार अंकित होना जरूरी है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें।

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