आगरा में जैन फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट के संचालक की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज. एसजीएसटी की कार्रवाई के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने, अभद्रता व हंगामा करने के आरोप
आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी स्थित जैन फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट के संचालक की पत्नी के खिलाफ थाना एत्माद्दौला में मुकदमा दर्ज कराया गया है. यह मुकदमा सहायक आयुक्त राज्य कर कमलेश कमलेश कुमार की ओर से दर्ज कराया गया है जिसमें रेस्टोरेंट पर एसजीएसटी की कार्रवाई के दौरान संचालक की पत्नी पर अभद्रता, सरकारी कार्य में बाधा डालने, वीडियो बनाकर अनर्गल आरोप लगाने की शिकायत दर्ज कराई गई है
दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया है कि 24 जुलाई को शाम 08.30 बजे ट्रांस यमुना कॉलोनी स्थित M/S जैन फास्ट फूड एण्ड रेस्टोरैन्ट B- 279 मे राज्य कर विभाग विभाग (वि० अनु० शा०) की उपायुक्त आकांक्षा शुक्ला व जितेन्द्र सिह तथा जेपी वर्मा सहायक आयुक्त प्रशान्त कुमार गौतम, राज्य कर अधिकारी के साथ अपनी टीम के अन्य सदस्यों को लेकर पहुँचे. टीम द्वारा जीएसटी से सम्बन्धित जांच की जानी थी. टीम द्वारा फर्म स्वामी भी संजीव कुमार जैन को जांच के तथ्यों से भली भांति अवगत कराया गया.
संचालक की पत्नी ने सरकारी काम में डाली बाधा
टीम द्वारा विधि सम्मत तरीके से जाँच की जा रही थी, जाँच के दौरान फर्म से सम्बन्धित कम्प्यूटर, कम्प्यूटर के DVR आदि की जाँच के समय फर्म स्वामी की पत्नी द्वारा जाँच को वाधित करने के उद्देश्य से जाँच टीम के सदस्यों से अभद्रता की गई तथा सरकारी कार्य मे बाधा डाला गया. यही नहीं अनर्गल आरोप लगाते हुए वीडियो बनाया गया. मौके से फर्म स्वामी (पति- संजीव कुमार जैन) को बाहर भेज दिया. कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा करती रही।