आगरा खण्ड स्नातक एवं आगरा खण्ड शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के De-novo पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्नातक/शिक्षक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित
पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 18-स्नातक व 19-शिक्षक हेतु आवेदन दिनांक 06 नवम्बर तक
आगरा-अपर जिलाधिकारी (नगर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 01.11.2025 के आधार पर आगरा खण्ड स्नातक एवं आगरा खण्ड शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के De-novo पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्नातक/शिक्षक निर्धारित प्रारूप कमशः 18 (स्नातक हेतु) व 19 (शिक्षक हेतु) पर दिनांक 06-11-2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि अर्हता/पात्रता के लिए स्नातक हेतु निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, कोई व्यक्ति जो अर्हक दिनांक 01-11-2025 को कम से कम तीन वर्ष पूर्व भारत के किसी प्रदेश में किसी विश्व विद्यालय का स्नातक हो या यथा निर्धारित समतुल्य अर्हता रखता हो।
शिक्षक हेतु निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, दिनांक 01.11.2025 से तत्काल पहले 06 वर्षों के अन्दर कम से कम 03 वर्ष की अवधि के लिए राज्य के भीतर ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षण कार्य में लगा हो, जिसका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम न हो।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि आवेदन पत्र विकास खण्डों, नगर पलिकाओ एवं तहसील कार्यालय तथा निर्धारित मतदेय स्थलो पर नियुक्ति पदनामित अधिकारी से प्राप्त एवं जमा किये जा सकते है। उक्त के अतिरिक्त यदि ऑनलाइन आवेदन कराना चाहते हैं तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in/ पर जाकर Online Registration for Graduate and Teacher Constituency पर Click कर अपना आवेदन कर सकते हैं।