पीएम किसान निधि, खाद-बीज एवं अन्य कृषि योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु फॉर्मर रजिस्ट्री है जरूरी, 15 मार्च से पूर्व अवश्य करायें फॉर्मर रजिस्ट्री-उप कृषि निदेशक - समाचार RIGHT

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रविवार, 8 फ़रवरी 2026

पीएम किसान निधि, खाद-बीज एवं अन्य कृषि योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु फॉर्मर रजिस्ट्री है जरूरी, 15 मार्च से पूर्व अवश्य करायें फॉर्मर रजिस्ट्री-उप कृषि निदेशक

पीएम किसान निधि, खाद-बीज एवं अन्य कृषि योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु फॉर्मर रजिस्ट्री है जरूरी, 15 मार्च से पूर्व अवश्य करायें फॉर्मर रजिस्ट्री-उप कृषि निदेशक

फार्मर रजिस्ट्री न होने पर अगली किस्त नहीं हो सकेगी जारी, गोल्डन कार्ड बनवाएं कृषि योजनाओं का उठायें लाभ

मोबाइल ऐप, पोर्टल, सीएससी या शिविर पर जाकर किसान भाई करा सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री।

 आगरा:-उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने जनपद के समस्त किसान भाईयों को अवगत कराया है कि कृषि एवं सम्बन्धित विभागों की समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये एग्रीस्टेक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) योजनान्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री/ गोल्डन कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। 
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि जनपद में 3,84,632 कृषक पंजीकृत हैं, जिसके सापेक्ष आज दिनांक तक 2,32,486 कृषकों फार्मर रजिस्ट्री तैयार हो चुकी है। फार्मर रजिस्ट्री से अभी भी वंचित रह गये किसान भाई अपनी फार्मर रजिस्ट्री दिनांक 15.03.2026 से पूर्व अवश्य करा लें। फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के तरीके यथा कृषक स्वयं अपने आप https://upfr.agristack.gov.in/farmer-registry-up/#/ पोर्टल अथवा मोबाइल एप (Farmer Registry UP) पर पंजीकरण कर ऑनलाइन माध्यम से कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकता है। इसके लिए उसके पास खतौनी, आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नं0, जिस पर ओ०टी०पी० प्राप्त हो सके, वह होना आवश्यक है। किसी भी नजदीकी जन सेवा केन्द्र (सीएससी) पर जाकर किसान फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं, इसके लिये उनके पास आधार ओ०टी०पी० प्राप्त करने हेतु आधार लिंक मोबाइल नं0 होना आवश्यक है। गाटा संख्या के लिये नवीन खतौनी एवं आधार कार्ड आवश्यक है तथा पंचायत सहायक/लेखपाल/प्राविधिक सहायक (कृषि) के द्वारा लगाये जा रहे प्रत्येक राजस्व ग्राम में लगाये जा रहे शिविर में अपना फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। 
उन्हांने आगे यह भी अवगत कराया है कि ’फार्मर रजिस्ट्री के अत्यधिक लाभ हैं, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि की पात्रता हेतु फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है, इसके बिना किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त देय नहीं होगी। समस्त प्रकार के बीज, खाद एवं उर्वरक खरीदने के लिए फार्मर रजिस्ट्री बनवाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा। किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करने के पश्चात् वार-बार ई0के0वाई0सी0 करावे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक से डिजिटल के0सी0सी0 लोन बिना किसी दस्तावेज के पात्रतानुसार कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकेगा। कृषकों को फसली ऋण एवं फसल बीमा की क्षति तथा सूखा/बाढ़ की स्थिति में समय-समय पर दिए जाने वाले मुआवजे की प्राप्ति सुगमता से होगी।
न्यूनतम समर्थन मुल्य पर कृषकों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा एवं कृषकों को संस्थागत खरीददारों से जुड़कर अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। फार्मर रजिस्ट्री होने के उपरान्त कोई भी डाटा, रियल टाइम खतौनी के माध्यम से अपडेट होकर फार्मर रजिस्ट्री में अपडेटेड प्राप्त होता रहेगा तथा फार्मर रजिस्ट्री व अन्य अपडेट होने पर कृषकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने में सहायता प्राप्त होगी। 
उन्हांने सभी किसान भइयों से आग्रह किया है कि सभी कृषक भाई कृषि/पंचायत एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा राजस्व ग्राम में लगाए जा रहे शिविर, कृषक स्वयं मोबाइल अथवा उक्त पोर्टल, सहायक एप के माध्यम से या नजदीकी जन सेवा केन्द्र (सीएससी) पर अपने आधार कार्ड, नवीन खतौनी एवं आधार लिंक मोबाइल नम्बर ले जाकर अपनी फार्मर रजिस्ट्री/गोल्डन कार्ड का पंजीकरण करा लें एवं शासन की समस्त योजनाओं का लाभ बिना किसी अवरोध के प्राप्त करें।
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