2011 जेल भरो आंदोलन केस में बड़ा फैसला — फिरोजाबाद कोर्ट से पूर्व विधायक समेत 28 आरोपी बाइज्जत बरी।
फिरोजाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट से वर्ष 2011 के चर्चित “जेल भरो आंदोलन” मामले में बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। पुलिस से अभद्रता और धक्का-मुक्की के आरोपों से जुड़े इस केस में अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
इस मामले में पूर्व विधायक हरिओम यादव, अजीम भाई और अनुजेश प्रताप सिंह सहित कुल 28 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया। पर्याप्त और ठोस प्रमाण न मिलने पर सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया।
मामला 7 मार्च 2011 का है, जब शिकोहाबाद क्षेत्र में तत्कालीन सरकार के विरोध में धरना-प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन चल रहा था। पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया था कि प्रदर्शन के दौरान बस रुकवाई गई और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की व अभद्र व्यवहार किया गया।
मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन/विशेष न्यायाधीश डॉ. निधि यादव की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।