जनपद में 27 फरवरी को ’मोबाइल कोर्ट’ का होगा आयोजन, दिव्यांगजन सर्किट हाउस में करा सकेंगे समस्याओं का समाधान।
दिव्यांगजनों की शिकायतों का होगा मौके पर निपटारा, आगरा में सजेगी राज्य आयुक्त की मोबाइल कोर्ट।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की शिकायतों का होगा त्वरित निस्तारण
सरकारी योजनाओं की जानकारी और समस्याओं के समाधान हेतु मोबाइल कोर्ट में पहुंचें दिव्यांगजन।
आगरा:- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ज्ञान देवी ने अवगत कराया है कि न्यायालय/कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की मूल भावना के अनुसार सूदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों/ग्रामीण इलाकों के लोगों (दिव्यांगजन) को सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं से जागरूक नहीं है, के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाये जाने एवं उनकी शिकायतों/समस्याओं को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराये जाने के उद्देश्य से राज्य आयुक्त की उपस्थिति में दिनांक 27.02.2026 को सर्किट हाऊस सभागार आगरा में मोबाईल कोर्ट का आयोजन निर्धारित किया गया है।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि जनपद में निवासरत ऐसे दिव्यांगजन जिनकी कोई समस्या, जिसका निस्तारण न हो पा रहा हो, वह निर्धारित दिनांक एवं समय व स्थान पर उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान करायें।