थाना बरहन: वादी के भतीजों पर जानलेवा हमले के चार आरोपियों को 5-5 साल की सजा - समाचार RIGHT

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शनिवार, 28 फ़रवरी 2026

थाना बरहन: वादी के भतीजों पर जानलेवा हमले के चार आरोपियों को 5-5 साल की सजा

थाना बरहन: वादी के भतीजों पर जानलेवा हमले के चार आरोपियों को 5-5 साल की सजा

जनपद आगरा:-जिले के थाना बरहन में 16 जुलाई 2018 को एक गंभीर घटना घटित हुई, जिसमें चार आरोपियों ने वादी के भतीजों पर लाठी-डंडों और फरसे से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले का उद्देश्य वादी के भतीजों रामशंकर और सत्यप्रकाश को जान से मारना था।

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा संख्या 218/2018 धारा 147, 148, 323, 307, 504, 506 भादवि में दर्ज किया। विवेचना के दौरान पता चला कि दो आरोपियों की नामजदगी गलत थी, और बाद में धारा 308 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचक ने मेडिकोलीगल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण विवेचना की और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।

माननीय एडीजे0जे0-22 कोर्ट आगरा ने 27 फरवरी 2026 को अभियुक्तगण 1. रामप्रताप पुत्र जयसिंह, 2. बृजमोहन पुत्र रामप्रताप, 3. दीनदयाल पुत्र रामप्रताप, और 4. देवेन्द्र पुत्र रामप्रताप को दोषी ठहराया। प्रत्येक को 5-5 वर्ष के साधारण कारावास और ₹52,000-52,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

इस निर्णय से समाज में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पुलिस और न्यायालय की संयुक्त कार्रवाई ने अपराधियों को सजा दिलाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया।

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