भागचंद पहलवान हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 19 दोषियों को उम्रकैद - समाचार RIGHT

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शुक्रवार, 20 मार्च 2026

भागचंद पहलवान हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 19 दोषियों को उम्रकैद

भागचंद पहलवान हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 19 दोषियों को उम्रकैद

आगरा के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय वीर जैन ने समाज का न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास बढ़ाने वाला मुकदमा लड़कर न्याय दिलाया। भागचंद पहलवान हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए निचली अदालत के द्वारा दिये गये फैसले को बरकरार रखा। 11 जुलाई 2003 को घटी हत्या की घटना में अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मार्च 2026 अदालत ने 24 आरोपियों में जीवित बचे 19 दोषियों को सजा सुनायी।

भागचंद पहलवान, अपने समय के विख्यात थे, उनकी उपलब्धियों के लिये म प्र शासन ने 'मध्य प्रदेश केसरी' का खिताब विभूषित किया था। यह हत्या उस समय हुई थी जबकि पहलवान नर्मदा नदी में स्नान करके लौट रहे थे। वाद की पैरवी प्रख्यात अजय वीर सिंह एडवोकेट ने की है।

अजय वीर सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से यह मामला कई पेचीदगियों से भरा हुआ था साथ ही बीस साल से अधिक पुरानी घटना का है। उन्होंने कहा कि सवाल भागचंद पहलवान की हत्या करने वालों को सजा दिलवाने भर का नहीं न्याय व्यवस्था के प्रति समाज का विश्वास और मजबूत करने का है।

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