आगरा पुलिस की त्वरित कार्यवाही: पति को 4 साल की सजा - समाचार RIGHT

BREAKING NEWS

रविवार, 29 मार्च 2026

आगरा पुलिस की त्वरित कार्यवाही: पति को 4 साल की सजा

आगरा पुलिस की त्वरित कार्यवाही: पति को 4 साल की सजा

आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने एक महत्वपूर्ण मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र पन्ना लाल निवासी हरजूपुरा थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा को 4 साल के सश्रम कारावास व ₹12,500/- के अर्थदंड से दंडित करवाया है।

घटना का विवरण

वादी रामबाबू द्वारा थाना ताजगंज पर सूचना दी गई कि अभियुक्त अशोक कुमार द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती पूजा देवी का रास्ता रोककर गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर व जान से मारने की नीयत से चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल कर देने व कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद होने इस सम्बन्ध में थाना ताजगंज पुलिस द्वारा तत्काल दिनांक 09.08.2024 को ही मु0अ0सं0 504/24 धारा 109(1), 118(1), 126(2), 352 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस त्वरित कार्यवाही

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र पन्ना लाल निवासी हरजूपुरा थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए, वादी व गवाहान द्वारा वास्तविक तथ्यों के आधार गवाही देने पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना का निस्तारण कर अभियुक्त अशोक के विरुद्ध दिनांक 02.11.2024 को उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों और मेडीकोलीगल रिपोर्ट, वादी व गवाहान के बयानों के आधार पर अभियुक्त अशोक को दोषी ठहराया गया।

न्यायालय का निर्णय

माननीय न्यायालय एडीओजे0-20 कोर्ट, आगरा द्वारा  अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र पन्ना लाल निवासी हरजूपुरा थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹12,500/- के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह सजा समाज में कानून और शांति व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

video

Pages