आगरा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक संपन्न
आगरा में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) एक्ट 2009 तथा उ.प्र.स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम- 2018 के अंतर्गत प्रकरण पर विचार किया गया।
विद्यालय संचालक व प्रिंसिपल को निर्देश
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उपरोक्त दोनों एक्ट का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी विद्यालय संचालक व प्रिंसिपल को अपने स्कूल की आफीशियली वेबसाइट पर स्कूल फीस का पूर्ण विवरण दर्ज करने, शैक्षणिक भ्रमण, परिवहन, व्यक्तिगत क्रिया कलाप, सभी प्रकार के शुल्क तथा प्रिंसिपल का दूरभाष नम्बर अपडेट करने के कड़े निर्देश दिए।
नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में स्कूल जाने वाले बच्चों की परिवहन व्यवस्था तथा सुरक्षा की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी महोदय ने सम्बन्धित को 01 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सभी प्रिंसिपल, स्कूल संचालक अपने स्कूल वाहनों की शत-प्रतिशत फिटनेस सुनिश्चित करायें, बच्चों को वाहन पर सुरक्षित चढ़ाने व उतारने हेतु स्टाफ की नियुक्ति तथा जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था स्थापित करें।