आगरा में मॉडिफाइड साइलेंसर पर सख्ती: 3 बाइकों पर कार्रवाई, 4 वर्कशॉप संचालकों को चेतावनी - समाचार RIGHT

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रविवार, 19 अप्रैल 2026

आगरा में मॉडिफाइड साइलेंसर पर सख्ती: 3 बाइकों पर कार्रवाई, 4 वर्कशॉप संचालकों को चेतावनी

आगरा में मॉडिफाइड साइलेंसर पर सख्ती: 3 बाइकों पर कार्रवाई, 4 वर्कशॉप संचालकों को चेतावनी

आगरा: शहर में बुलेट समेत अन्य बाइकों में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को चलाए गए अभियान के तहत तीन बाइकों पर कार्रवाई की गई, जबकि चार वर्कशॉप का निरीक्षण कर संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ मोटर गैराज में अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाए जा रहे थे। इस पर प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस तरह के अवैध कार्य तत्काल बंद किए जाएं, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अपने वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करें। यदि कोई ऐसा करते पाया गया, तो 10,000 रुपये तक का चालान, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन और वाहन पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

वर्कशॉप पर भारी जुर्माना
मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर बेचने और लगाने वाले मोटर गैराज/वर्कशॉप संचालकों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने सभी संबंधित दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है।

छह महीने तक की सजा का प्रावधान
प्रशासन के अनुसार, मोटरयान में अनधिकृत बदलाव करने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (4) के तहत छह माह तक की सजा या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। वहीं, धारा 190 (2) के तहत सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करने पर तीन माह तक की सजा या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा अयोग्य
ऐसे मामलों में वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए अयोग्य (डिसक्वालिफाई) किया जा सकता है। साथ ही, जिन वाहनों में ध्वनि प्रदूषण करने वाले उपकरण पाए जाएंगे, उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र को भी निलंबित किया जाएगा।

प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में शोर प्रदूषण और सड़क सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे।

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