ऑपरेशन कन्विक्शन: चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य को 4 वर्ष 2 माह 8 दिन का कारावास व ₹3000 का अर्थदंड - समाचार RIGHT

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बुधवार, 8 अप्रैल 2026

ऑपरेशन कन्विक्शन: चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य को 4 वर्ष 2 माह 8 दिन का कारावास व ₹3000 का अर्थदंड

ऑपरेशन कन्विक्शन: चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य को 4 वर्ष 2 माह 8 दिन का कारावास व ₹3000 का अर्थदंड

आगरा के कोतवाली थाना पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य भूरा उर्फ नाजिम पुत्र साबिर निवासी पक्की सराय थाना ताजगंज कमिश्नरेट को माननीय न्यायालय द्वारा 04 वर्ष 02 माह 08 दिन के कारावास व 3000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

यह सजा समाज में कानून और शांति व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय न्यायालय एडीजे-12 डीएए एक्ट, आगरा द्वारा दिनांक 06.04.2026 को यह फैसला सुनाया गया।

इस मामले में अभियुक्त भूरा उर्फ नाजिम को उसके दो अन्य साथियों डम्पी और असलम उर्फ अल्लम के साथ दिनांक 01.02.2017 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के कब्जे से चोरी/लूटे हुए 03 लैपटॉप, 97 लॉंग पीली धातु, एक चार्जर, और ₹15,445/- बरामद किए गए थे।

पुलिस आयुक्त आगरा द्वारा अधीनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत थाना कोतवाली पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन, और मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत और प्रभावी कार्यवाही की गई। सही तथ्यों पर गवाहों की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष कराई गई, जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया।

 नत्थू सिंह धाकरे, एडीजीसी, निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, और है0का0 बन्टी सिंह, कोर्ट पैरोकार ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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