फतेहपुर सीकरी हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया दस-दस हजार का जुर्माना - समाचार RIGHT

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बुधवार, 29 अप्रैल 2026

फतेहपुर सीकरी हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया दस-दस हजार का जुर्माना

फतेहपुर सीकरी हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया दस-दस हजार का जुर्माना

आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में पांच साल पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने सोमवार को कड़ा फैसला सुनाते हुए छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। 

मामला 15 जुलाई 2021 का है जब गांव नगला कमाल में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने 28 वर्षीय विजय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता ने गांव के ही सोनू, मोनू, बंटी, रवि, धर्मेंद्र और राजेश के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

डीसीपी पश्चिमी के निर्देशन में इस केस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया गया था। थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस और अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में प्रभावी पैरवी करते हुए कोर्ट में 12 गवाह पेश किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। लगातार पैरवी और ठोस साक्ष्यों के चलते न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को धारा 302, 147, 148 आईपीसी के तहत दोषी माना। 

फैसले के बाद पुलिस ने सभी दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। डीसीपी पश्चिमी ने कहा कि आगरा पुलिस जघन्य अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस सजा से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और समाज में अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा होगा।
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