बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसल क्षति पर 72 घंटे में सूचना देना अनिवार्य, उप कृषि निदेशक ने कृषकों से तत्काल शिकायत दर्ज कराने की अपील
आगरा:-उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने अवगत कराया है कि दिनांक 03 अप्रैल 2026 को जनपद में हुई बेमौसम चक्रवाती वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण यदि किसी बीमित कृषक की फसल, जैसे गेहूं, सरसों, आलू एवं चना में क्षति हुई है, तो संबंधित कृषक 72 घंटे के भीतर अपनी शिकायत अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं।
उन्होंने बताया है कि कृषक शासन द्वारा उपलब्ध टोल फ्री नंबर 14447 पर अथवा एचडीएफसी एग्रो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषक जिला कृषि अधिकारी, आगरा या उप कृषि निदेशक, आगरा कार्यालय में भी लिखित रूप से शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि समयबद्ध शिकायत प्राप्त होने पर फसल सर्वेक्षण की प्रक्रिया कराते हुए क्षति का आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर कृषकों को नियमानुसार मुआवजा प्रदान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने जनपद के समस्त बीमित कृषकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फसल क्षति की सूचना अवश्य दर्ज कराएं, जिससे उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ समय से प्राप्त हो सके।