ऑपरेशन कन्विक्शन: गला काटकर हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास
आगरा:-पुलिस कमिश्नरेट आगरा द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक व्यक्ति को गला काटकर हत्या करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
वादी विजय सिंह पुत्र श्री शंकर निवासी अरोला, थाना सैंया कमिश्नरेट आगरा द्वारा एक व्यक्ति की गला काटकर शव को नहर में डाल देने के सम्बन्ध में सूचना दिनांक 13.02.2011 को थाना सैंया पर दी गई। प्राप्त सूचना पर थाना सैंया पुलिस द्वारा तत्काल दिनांक 13.12.2011 को ही मु0अ0सं0 525/2011 धारा 302,201 भादवि में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण 1. अड्डू उर्फ मोहन पुत्र रामस्वरूप निवासी कटरा थाना मलपुरा आगरा 2. मुक्के उर्फ मुकेश निवासी कटरा थाना मलपुरा कमिश्नरेट आगरा को दिनांक 24.12.2011 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना कर साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण 1. अड्डू उर्फ मोहन 2. मुक्के उर्फ मुकेश निवासीगण कटरा थाना मलपुरा कमिश्नरेट आगरा के विरुद्ध उपरोक्त धाराओ में आरोप पत्र दिनांक 14.01.2012 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया। मा0 न्यायालय में पेश किये गये गवाहान की गवाही व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभि0 अड्डू उर्फ मोहन निवासी कटरा थाना मलपुरा कमिश्नरेट आगरा को दोषी ठहराया गया।