नाबालिग किशोरी भगाने का आरोपी गिरफ्तार, बमरौली कटारा पुलिस की कार्रवाई
आगरा। आगरा पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना बमरौली कटारा पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए आरोपी गोलू उर्फ संदीप शर्मा को नव मील चौराहे के पास से दबोच लिया।
घटना 09 अप्रैल 2026 की है, जब पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर उसे बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था।
शिकायत के आधार पर थाना बमरौली कटारा में मुकदमा संख्या 54/26 के तहत धारा 137(2) बीएनएस सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 22 अप्रैल 2026 को अपहृत किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया था। इसके बाद लगातार प्रयास जारी रखते हुए 29 अप्रैल 2026 को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी गोलू उर्फ संदीप शर्मा पुत्र प्रमोद शर्मा, निवासी महावीर नगर, पक्की तल्लैया, थाना बाह को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ धारा 137(2), 87, 74 बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष दीपक तिवारी, उपनिरीक्षक विश्वजीत राणा, हेड कांस्टेबल राशिद अली और कांस्टेबल दीपक चौधरी शामिल रहे।
गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसके विरुद्ध आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।