राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर केंद्रीय कारागार आगरा का किया गया निरीक्षण
बंदियों की समस्याओं का हुआ समाधान, बंदियों को मिलने वाले अधिकारों की दी गई जानकारी
जनपद में 07 से 09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, सुलह समझौते से मामलों के निस्तारण का अवसर
आगरा:-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देश पर मा० जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा माननीय संजय कुमार मलिक महोदय के मार्गदर्शन में केंद्रीय कारागार, आगरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण तथा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित बंदियों की समस्याओ को सुना गया। और उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई तथा समस्याओं के निस्तारण के लिए व किसी भी प्रकार का बंदियों के साथ जाति भेद भाव न होने के संबंध में निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त केंद्रीय कारागार में संचालित जेल लीगल एड क्लीनिक का भी निरीक्षण किया गया और लीगल एड क्लीनिक में तैनात जेल plv को निर्देशित किया गया कि किसी भी बंदी को यदि किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो उनका प्रार्थना पत्र वरिष्ठ अधीक्षक, केंद्रीय कारागार से अग्रसारित कराकर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा में प्रेषित किया जाए।
इसके अतिरिक्त पंकज कुमार - प्रथम, सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 09.05.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है तथा दिनांक 07,08 व 09, मई 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जा रहा है। पक्षकार अपने वाद को सुलह समझौते के आधार पर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर निस्तारण करा सकता है।