आगरा: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना - समाचार RIGHT

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शुक्रवार, 1 मई 2026

आगरा: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना

आगरा: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना

आगरा। थाना बरसई अरेला, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर मामले में माननीय न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम मानी जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020 में वादी राजवीर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी भारत पुत्र जगदीश ने उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा लिया। इस मामले में थाना बरसई अरेला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

जांच के दौरान पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं। विवेचना पूरी कर पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष ने सभी तथ्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया।

माननीय न्यायालय (विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो/एडीजे-7, आगरा) ने दिनांक 30 अप्रैल 2026 को आरोपी भारत को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

पुलिस आयुक्त के निर्देशन में चल रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत इस मामले में थाना पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम की समन्वित कार्रवाई से यह सफलता मिली। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से अपराधियों में भय और समाज में कानून के प्रति विश्वास मजबूत होगा।

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