धारा-152 मामलों की सुनवाई अब एडीसीपी ट्रैफिक करेंगे, पुलिस आयुक्त ने जारी किए संशोधित आदेश
कमिश्नरेट के 9 थाना क्षेत्रों के मामलों की सुनवाई पुलिस लाइन न्यायालय संख्या-05 में होगी
आगरा:-पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया है कि पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब धारा-152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 से संबंधित दिनांक 1 नवंबर 2025 के उपरांत सभी मामलों की सुनवाई अपर पुलिस उपायुक्त-अपराध, कमिश्नरेट आगरा के स्थान पर अपर पुलिस उपायुक्त-यातायात, कमिश्नरेट आगरा/कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि थाना कोतवाली, एमएमगेट, नाई की मंडी, मंटोला, छत्ता, ट्रांस यमुना, कमलानगर, हरीपर्वत एवं एत्माद्दौला क्षेत्र से संबंधित मामलों की सुनवाई पुलिस लाइन स्थित न्यायालय संख्या-05 में प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को की जाएगी।
पुलिस आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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