20 मई तक अनिवार्य रूप से कराएं तरणताल एवं जिम का पंजीकरण, बिना रजिस्ट्रेशन संचालन पर होगी कार्रवाई - समाचार RIGHT

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रविवार, 17 मई 2026

20 मई तक अनिवार्य रूप से कराएं तरणताल एवं जिम का पंजीकरण, बिना रजिस्ट्रेशन संचालन पर होगी कार्रवाई

20 मई तक अनिवार्य रूप से कराएं तरणताल एवं जिम का पंजीकरण, बिना रजिस्ट्रेशन संचालन पर होगी कार्रवाई

आगरा:-क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने अवगत कराया है कि शासन की व्यवस्थानुसार जनपद के समस्त निजी प्रतिष्ठानो /क्लबो/होटलों में संचालित तरणताल/जिम का पंजीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने जनपद-आगरा में संचालित समस्त निजी क्लबों /होटलों एवं संस्थानों के संचालकों को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि वर्ष 2026-27 हेतु संस्थान / क्लब/होटलों में संचालित होने वाले तरणताल/जिम का पंजीकरण दिनांक 20 मई, 2026 तक अनिवार्य रूप से कराया जाना आवश्यक है। 
उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि तरणताल / जिम के पंजीकरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय खेल कार्यालय, एकलव्य स्पोर्टस स्टेडियम, आगरा से फार्म प्राप्त कर पंजीयन कराते हुए मानकों के अनुरूप नियमानुसार तरणताल/जिम का संचालन करें। निरीक्षण के समय बिना पंजीयन संचालित होने वाले तरणताल / जिम का संचालन अवैध मानते हुए वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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