20 मई तक अनिवार्य रूप से कराएं तरणताल एवं जिम का पंजीकरण, बिना रजिस्ट्रेशन संचालन पर होगी कार्रवाई
आगरा:-क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने अवगत कराया है कि शासन की व्यवस्थानुसार जनपद के समस्त निजी प्रतिष्ठानो /क्लबो/होटलों में संचालित तरणताल/जिम का पंजीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने जनपद-आगरा में संचालित समस्त निजी क्लबों /होटलों एवं संस्थानों के संचालकों को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि वर्ष 2026-27 हेतु संस्थान / क्लब/होटलों में संचालित होने वाले तरणताल/जिम का पंजीकरण दिनांक 20 मई, 2026 तक अनिवार्य रूप से कराया जाना आवश्यक है।
उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि तरणताल / जिम के पंजीकरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय खेल कार्यालय, एकलव्य स्पोर्टस स्टेडियम, आगरा से फार्म प्राप्त कर पंजीयन कराते हुए मानकों के अनुरूप नियमानुसार तरणताल/जिम का संचालन करें। निरीक्षण के समय बिना पंजीयन संचालित होने वाले तरणताल / जिम का संचालन अवैध मानते हुए वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
..............