ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता: संगठित चोरी गिरोह के आरोपी को 4 वर्ष की कठोर सजा, ₹2 हजार का अर्थदंड - समाचार RIGHT

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शुक्रवार, 22 मई 2026

ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता: संगठित चोरी गिरोह के आरोपी को 4 वर्ष की कठोर सजा, ₹2 हजार का अर्थदंड

ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता: संगठित चोरी गिरोह के आरोपी को 4 वर्ष की कठोर सजा, ₹2 हजार का अर्थदंड

आगरा। थाना शमशाबाद पुलिस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। संगठित गिरोह बनाकर चोरी की योजना तैयार करने एवं चोरी की संपत्ति रखने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹2,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

प्रकरण वर्ष 2019 का है, जब तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद कुमार निर्वाल द्वारा 03 अगस्त 2019 को संगठित चोरी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस टीम ने अभियुक्तों के कब्जे से मोटरसाइकिल, चाबी के गुच्छे, छैनी, हथौड़ा, पेचकस, सब्बल सहित चोरी में प्रयुक्त उपकरण, चोरी/लूट के दो मोबाइल फोन एवं ₹6000 नकद बरामद किए थे। मामले में थाना शमशाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 231/2019 धारा 399, 402 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों में राहुल पुत्र पंचम सिंह, रमन बडई पुत्र शंकरलाल, बन्टी उर्फ भोले पुत्र रामवीर, सुरेंद्र कुशवाह पुत्र शांतिनाथ, राजा उर्फ सदाम पुत्र सुन्दर उर्फ फारुख, छोटे उर्फ चौब सिंह पुत्र मूलचन्द्र, देवा उर्फ देवेंद्र पुत्र ब्रजकिशोर, मोनू उर्फ धर्मेंद्र पुत्र कपूर सिंह तथा जीत उर्फ मारिया पुत्र रामनिवास शामिल थे। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर मजबूत पैरवी की गई।

माननीय न्यायालय एडीजे-03 आगरा ने दिनांक 21 मई 2026 को अभियुक्त रमन बडई पुत्र शंकर लाल निवासी मोहल्ला हजरत खिदमत खां, थाना शमशाबाद को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹2,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में विचारण लंबित है।

पुलिस आयुक्त आगरा के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अभियोजन, मॉनिटरिंग सेल एवं थाना शमशाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते यह सजा सुनिश्चित हो सकी। पुलिस अधिकारियों ने इसे अपराधियों में कानून का भय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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